सेबी ने सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय से ₹62,600 करोड़ रुपयों की मांग की

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भारत के बाजार नियामक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर इसे उलझाने वाले सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों को 626 बिलियन ($ 8.4 बिलियन) जमा करने का निर्देश दिया.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहारा दायर याचिका की एक प्रति के अनुसार, निवेशकों से एकत्र की गई पूरी राशि को 15% वार्षिक ब्याज के साथ जमा करने के 2012 और 2015 के अदालती आदेशों का पालन करने में कंपनी विफल रहीं.


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