केंद्र ने प्रसारकों को दिए निर्देश, कानून द्वारा प्रतिबंधित गतिविधि को विज्ञापन न दें बढ़ावा

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञापन किसी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा न दें जो क़ानून या कानून द्वारा निषिद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और फंतासी खेलों के विज्ञापन "भ्रामक प्रतीत होते हैं", मंत्रालय ने कहा, "सभी प्रसारकों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन मानक परिषद के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।"


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