'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम आज कोलकाता में लागू किया गया; 5 फरवरी तक रहेगा जारी

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कोलकाता में दोपहिया वाहन चालकों के लिए 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम मंगलवार को लगाया गया। दुपहिया वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की जांच के प्रयासों के तहत नया नियम 5 फरवरी तक जारी रहेगा । पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा ने कहा, "कोई भी पेट्रोल पंप ... जो बिना हेलमेट के आता है उसे पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा".


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