‘शक्ति एक्ट’: महाराष्ट्र के नए बिल अनुसार यौन अपराधों पर होगा मृत्युदंड, भारी जुर्माना

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महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने शक्ति अधिनियम नामक एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें मृत्युदंड, जीवन की सजा और अपराधियों के खिलाफ भारी जुर्माना शामिल है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में बुधवार को कहा गया कि दो विधेयक विधायिका में शामिल किए जाएंगे - महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2020, और महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालय और मशीनरी, 2020 - महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के अपराधियों के खिलाफ कानून को आकार देने के लिए। मसौदा विधेयक 14-15 दिसंबर को मुंबई में आगामी दो दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।


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