बाल देखभाल संस्थानों में रह चुके बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य प्रतिमाह देंगे राशि

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए for 2,000 प्रति माह प्रदान करें जो चाइल्ड केयर संस्थान (CCI) में था और अब COVID-19 महामारी के दौरान उसके परिवार के पास भेज दिया गया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाइयों से सिफारिश के आधार पर वहां रहने वाले बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सीसीआई को किताबें और स्टेशनरी सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीआई में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई जाए।


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