केवल विवाह के लिए धार्मिक धर्मांतरण पर अलाहबाद कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को अलग करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण अमान्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “हमें (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के साथ) हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, खारिज करें।


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