कोरोना की नई स्‍ट्रेन से सरकार सतर्क, अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जारी हुए नए SOP

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 ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से खबरदार केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मंगलवार को स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के बाद पूरी दुनिया में खौफ का आलम है। एसओपी के तहत 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से भारत आने वाले अंतरराष्‍ट्रीय यात्रियों से जिला निगरानी अधिकारी संपर्क करेंगे और उन्‍हें अपने स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत और सतर्क रहने की सलाह के साथ सेल्‍फ मॉनिटरिंग के लिए भी कहेंगे। 

मंत्रालय ने कहा, 'राज्‍य सरकारों को यह सुनिश्‍चित कराना होगा कि ब्रिटेन से आने और जाने वाले यात्रियों का RT-PCR अनिवार्य तौर पर किया जाए। यदि ये पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सैंपल का जीन आधारित RT-PCR टेस्‍ट भी किया जाना चाहिए। 

जानें क्‍या हैं नए SOP:-

1. संबंधित राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेंगे की ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का आरटी पीसीआर टेस्ट हुआ हो। 

2. पॉजिटिव यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में अलग रखा जाएगा। इसके लिए अलग से इंतजाम के भी निर्देश दिए गए।

3. इसके बाद यदि रिपोर्ट में संक्रमण वाले वायरस के स्‍ट्रेन की पहचान होती है और यदि यह स्‍ट्रेन भारत में पहले मौजूद वायरस का है तो इलाज प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसे लिया जाएगा। मामला गंभीर न होने पर होम आइसोलेशन या फैसिलिटी लेवल पर ट्रीटमेंट सुनिश्‍चित कराई जाएगी।

4. संक्रमित मरीजों के पॉजिटिव होने के 14 दिनों बाद दोबारा आरटी पीसीआर टेस्ट किया जाएगा यदि फिर भी पॉजिटिव रिजल्‍ट आया तब आगे का सैंपल तब तक लिया जा सकता है, जब तक कि उसके दो लगातार 24 घंटे अलग किए गए नमूनों का टेस्ट नेगेटिव न हो।

5. इसके अतिरिक्‍त जिन पर्यटकों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाएगी उन्‍हें होम क्‍वारंटाइन व आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाएगी। साथ ही संबंधित एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि एयरपोर्ट पर चेक-इन से पहले सभी पर्यटकों को नए दिशानिर्देश के बारे में अवगत किया जाए। 


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