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"वक़्फ़ अधिनियम के खिलाफ अयोध्या मस्जिद, शरीयत कानून के तहत अवैध": जफरयाब जिलानी
24 Dec 2020
, by: Ashna Ali
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य जफरयाब जिलानी ने बुधवार को कहा कि मस्जिद जो अयोध्या में पिछले साल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आने की योजना है, वक्फ अधिनियम और शरीयत कानूनों के तहत "अवैध" था। हालांकि, अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए गठित ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि सभी लोग शरीयत की अपने तरीके से व्याख्या करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जमीन आवंटित की गई है, तो यह अवैध नहीं हो सकता।
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