मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दी

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मध्यप्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। विवादास्पद अध्यादेश धार्मिक धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाहों को अपराध करार देता है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "नए विधेयक के तहत, किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर 1-5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।"


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