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मेडिकल उपकरण सप्लाई करने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार
प्रार्थी डाॅ. पार्थ स्थापक ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पार्थशील हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग का संचालक है। प्रार्थी का संस्थान अपने क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है एवं इस संस्थान का डायरेक्टर डा0 सुशील शर्मा भी है। नरेश कटारिया वैष्णवी सेल्स एवं सर्विेसेस अस्पताल बायो मेडीकल इक्युपमेंट एण्ड एसेसरिज फ्लैट नं0 101 क्लासिक होम रिद्धी सिद्धी कालोनी खजाना रोड इंदौर म0प्र0 एवं सभी संचालक वैष्णवी सेल्स एंव सर्विेसेस अस्पताल बायो मेडिकल इक्युपमेंट एण्ड एसेसरिज फ्लैट न0 101 क्लासिक होम रिद्धी सिद्धी कालोनी खजाना रोड इंदौर म0प्र0 मेडिकल उपकरणों और मशीनों को बेचने का कार्य करते हैं। प्रार्थी ने नरेश कटारिया से संपर्क कर और वैष्णवी सेल्स एवं सर्विेसेस इंदौर के द्वारा मेडिकल उपकरणों एवं मशीनों के विक्रय और मशीनांे को प्रार्थी के संस्थान में इंस्टालेशन करने के संबंध में बातचीत किया और विश्वास में किया कि वे लोग बहुत अच्छा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करते है तथा उच्च गुणवत्ता के उपकरण एवं मशीनों की सप्लाई करते है तथा उन्हें आदेशानुसार स्थापित करते है। प्रार्थी उनके बातो से प्रभावित होकर अपने अस्पताल श्री अनंत साई अस्पताल में कुछ मेडिकल उपकरणांे को लगाने का कार्य नरेश कटारिया को दिया। जिस संबंध में नरेश कटारिया की ओर से मशीनों को शीघ्र प्रदान करने और उन्हें स्थापित करने का वचन दिया गया। मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति हेतु मूल्य सूची भी दी गई जिस पर प्रार्थी ने भरोसा किया। मूल्य सूची के अनुसार कैथ लैब मशीन का मूल्य 84,00,000रू है की उपलब्धता 60 दिनांे के अंदर करायी जाने की बात नरेश कटारिया ने की जबकि यह बात दिनांक 27.05.2019 की हैं। प्रार्थी, नरेश कटारिया की बात पर भरोसा कर अनुबंध की आंशिक पालन में प्रार्थी ने नरेश कटारिया को राशि का भुगतान किया तथा यह बात तय हुई थी कि एडवांस में 20,00,000 रू देगें तथा शेष राशि मशीन इंस्टालेशन के बाद एवं बाकि की राशि 8 किश्तों में देनी होगी जिस हेतु प्रार्थी तैयार हो गया। इस प्रकार प्रार्थी ने नरेश कटारिया को कुल 54,90,400 रू का भुगतान कर दिया गया परन्तु नरेश कटारिया के द्वारा प्रार्थी को मशीन उपलब्ध नही करायी गई और न ही मशीनों को लगवाया गया। नरेश कटारिया प्रार्थी से और अधिक राशि प्राप्त करने के लिये कुछ कबाड़ जैसा सामान जो की कैथ लैब मशीन का कबाड हैं को आवेदक के पास भिजवाया जो किसी काम का नही हैं परन्तु नरेश कटारिया के द्वारा कहा जा रहा था कि और पैसा दो तो वह मशीन का इंस्टालेशन करा देगा। नरेश कटारिया ने यह बताया कि प्रार्थी का सामान दिनांक 16.10.2019 को लक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट के द्वारा भेजा रहा हैं तथा दिनांक 05.10.219 को वैष्णवी सेल्स एवं सर्विेसेस की तरफ सें ई-मेल भी प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार कैथ् लैब मशीन दिनांक 25.10.2019 तक अस्पताल में इंस्टालेशन की बात कही गयी थी। जो कि पूरी तरह से गलत और झूठी थी क्योंकि बिल दिनांक 05.11.2019 को जारी किया गया था एवं कैथ लैब मशीन का कबाड़ दिनांक 09.11.2019 को रायपुर पहंुची। प्रार्थी के द्वारा जब नरेश कटारिया को मशीन इंस्टालेशन के लिये कहा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि और अधिक राशि दी जावें तब हम मशीन इंस्टालेशन करेंगे तथा नरेश कटारिया के द्वारा न तो सही गुणवत्ता का सामान भेजा गया और ना ही उन्हें इंस्टालेशन किया गया तथा और अधिक राशि की मांग की जा रही हैै इस प्रकार नरेश कटारिया ने आवेदक के साथ धोखाधडी कर प्रार्थी से 54,90,400/- रूपये की राशि ले लिया तथा और अधिक राशि का मांग कर रहा था। जबकि उसके द्वारा उचित सामान भी नहीं भेजा गया है। नरेश कटारिया ने सही उपकरण और सही मशीन प्रार्थी को नही भेजी एवं मशीनों का इंस्टालेशन नहीं किया गया तथा झूठ बोलकर और धोखा देकर आवेदक सें 54,90,400 रू ले लिया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 402/19 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन एवं थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में एक विशेष टीम का गठन कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ किया गया। घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुये टीम द्वारा आरोपी के संबंध मंे तकनीकी विश्लेषण किया गया। इसी दौरान आरोपी की उपस्थिति इंदौर (म.प्र.) में होना पाये जाने पर टीम द्वारा इंदौर रवाना होकर आरोपी की पतासाजी किया जाकर आरोपी नरेश कटारिया को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपी बड़ा ही शातिर ठग है जिसने और भी ऐसे कई मेडिकल संस्थानों को अपने झांसे में लेकर उनसे लाखों रूपये की ठगी कर अपना शिकार बनाया है। आरोपी के विरूद्ध जिला राजनांदगांव में भी डायग्नोस्टिक सेंटर वर्धमान अस्पताल के संचालक के साथ लाखों रूपये लेकर ठगी करने के प्रकरण में धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - नरेश कटारिया पिता स्व0 गिरधारी लाल कटारिया उम्र 38 साल निवासी राॅयल ग्रीन निरंजनपुर थाना लसौड़िया जिला इंदौर (म.प्र.)।
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