- Home
- टॉप न्यूज़
- खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, 1 करोड़ 18 लाख का पेट्रोलियम उत्पाद एवं चावल किया जप्त
खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, 1 करोड़ 18 लाख का पेट्रोलियम उत्पाद एवं चावल किया जप्त
रायपुर : कलेक्टर एस. भारतीदासन के निर्दश पर खाद्य विभाग द्वारा 18 दिसम्बर से 26 दिसम्बर 2020 के अवधि में तीन स्थानों पर छापामार कर 01 करोड़ 18 लाख का पेट्रोलियम उत्पाद एवं 02 वाहन जप्त किया गया है। नये खाद्य नियत्रंक तरूण राठौर के पदभार ग्रहण करने के बाद की गयी कार्य वाही में गणेश आॅलियो कैम सिलतरा, उमिया बाॅयो फ्यूल रावांभांठा एवं बिरगांव स्थित मदरसा चिश्तिया यतीम खाना प्राथमिक शाला, बिरगांव के विरूद्व कार्यवाही की गयी। उपरोक्त कार्य वाही में गणेश आॅलियो कैम सिलतरा के द्वारा छत्तीसगढ़ विलायक और स्लाप नियम 2000 तथा छ.ग. नाप्था (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम 2000 के कंडिकाओं का पालन न करने तथा राज्य के बाहर से क्रय किए गये द्रवित उत्पाद का स्टाॅक साधारण नहीं किये जाने के कारण 01 करोड़ 12 लाख रूपए का द ्रवित उत्पाद जप्त कर लिया गया है। विभाग के द्वारा मेसर्स उमिया बाॅयो फयुल्स, रावाभांठा की जांच की गयी। जांच मौके पर इस बाॅयो डीजल पंप के ओव्हर हेड ड्रेक में बायोफयुल्स की जगह मिनरल मिनिरल फ्यूल डाले जाने, जिसका उपयोग केवल औद्यौगिक रूप से की जा सकती थी, खाली किया जा रहा था। विक्रता ट्रेडर्स और क्रेता के बिलों में विभिन्नता पाए जाने के कारण 21000 लीटर तथाकथित मिनरल आॅयल एवं बायोफ्यूल्स सहित टैंकर को जप्त कर लिया गया है। विभाग के द्वारा मदरसा चिश्तिया यतीम खाना प्राथमिक शाला, बिरगांव के 18.70 क्विटल मध्यान्ह भोजन योजना चावल का छात्रो को वितरण करने के बजाय अन्यंत्र विक्रय किए जाने के कारण उक्त चावल वाहन सहित जप्त कर लिया गया। उपरोक्त तीनों प्रकरण में राज्य शासन के छत्तीसगढ़ विलायक रिफिन ेट और स्लाप (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम 2000 तथा छ.ग. नाप्था (अन ुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम 2000 तथा छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्व किया गया
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS