ढाई एकड़ निजी भूमि में चल रहे अवैध प्लाटिंग पर निगम ने लगाई रोक

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रायपुर : नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन 6 के तहत आने वाले महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 के तहत मदर्स प्राईड स्कल के पास लगभग ढाई एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जोन 6 के जोन कमिश्नर हेमंत शर्मा के नेतृत्व जोन कार्यपालन अभियंता रधुमणी प्रधान, सहायक अभियंता ओ.पी. वर्मा, जोन नगर निवेष उपअभियंता संस्कार शर्मा की उपस्थिति में अभियान चलाकर कारगर रोक लगाने कार्यवाही की। 

       इस संबंध में जोन 6 कमिश्नर श्री शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार जन शिकायते सही मिलने पर निगम जोन 6 नगर निवेष विभाग की टीम ने आज जोन के तहत महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 के तहत मदर्स प्राईड स्कल के पास लगभग ढाई एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाने अज्ञात अवैध प्लाटिंग कर्ता द्वारा वहां बनायी गयी मुरम रोड को थ्रीडी की सहायता से काटने एवं आवागमन को बाधित करने का कार्य किया गया। निगम जोन 6 नगर निवेष विभाग ने अवैध प्लाटिंग स्थल पर लोगो को जानकारी देने बोर्ड लगाया है। जिसमें नागरिको से कहा गया है कि यह अवैध प्लाटिंग का भाग है यहां आस पास में नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। यहां प्लाट की खरीदी बिक्री न करें अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 

      शर्मा ने बताया कि जोन 6 के तहत महामाया मंदिर वार्ड में निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के साथ उक्त निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी के बारे में जानकारी शीघ्र देने तत्काल निगम जोन 6 नगर निवेष विभाग द्वारा रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। तहसीलदार रायपुर कार्यालय से वास्तविक भूमि स्वामी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त के आदेष के परिपालन में निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित भूमि स्वामी अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक पर निगम द्वारा गठित अधिवक्तागणों के पैनल के माध्यम से नियमानुसार कडी कानूनी कार्यवाही करवाने संबंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।


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