एयरटेल लिमिटेड को पाइप लाइन एवं सड़क क्षतिग्रस्त करने पर 3 लाख 23 हजार रूपये का लगा जुर्माना

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रायपुर : नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार नगर निगम जोन 5 के जोन कमिश्नर चन्दन शर्मा ने भारती एयरटेल लिमिटेड को डंगनिया में पाइप लाइन एवं सड़क क्षतिग्रस्त करने पर 3 लाख 23 हजार रूपये का जुर्माना किया है। जोन कमिश्नर ने भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को जारी नोटिस में जानकारी दी है कि भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा डंगनिया में फायबर केबल डालने का कार्य किया जा रहा है। कार्य के दौरान कंपनी ने डंगनिया बाजार के पास राधाकृष्ण मन्दिर के पास अश्विनी नगर मुख्य मार्ग पर पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कंपनी द्वारा उक्त क्षेत्रों में सड़क की खुदाई करके फायबर केबल डाले जाने का कार्य करवा रही है, जबकि कंपनी को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से ट्रेंचलेस पद्धति से कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से वहाँ आवागमन बाधित हो रहा है, जिसकी शिकायतें नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से लगातार प्राप्त हो रही हैँ। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन, मार्गो की क्षति हेतु संधारण कार्य, मजदूरों, संसाधनों की व्यवस्था, पेयजल की क्षतिपूर्ति करने हेतु गणना की गयी है। इस हेतु नगर निगम जोन 5 की ओर से मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को नगर निगम रायपुर के कोष में क्षतिपूर्ति जुर्माना 3 लाख 23 हजार रूपये की राशि जमा करते हुए भविष्य में नियमानुसार ट्रेंचलेस पद्धति से नगर पालिक निगम रायपुर के क्षेत्र में कार्य करवाया जाना एवं कार्य के पूर्व नगर निगम रायपुर में इसकी जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश नगर निगम जोन 5 के जोन कमिश्नर शर्मा ने कंपनी प्रबंधन को जारी नोटिस में दिये हैँ।


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