घर पर निश्चित मात्रा से अधिक शराब रखने के लिए इतनी राशि का लाइसेंस हुआ अनिवार्य

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उत्तर प्रदेश सरकार ने घर में निजी बार में शराब की निर्धारित सीमा से अधिक रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। आबकारी विभाग 12,000 की वार्षिक शुल्क पर लाइसेंस प्रदान करेगा, जबकि 51,000 व्यक्तिगत खपत के लिए निर्धारित सीमा से अधिक शराब रखने के लिए सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना होगा।


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