हाथ पकड़ना, पैंट की ज़िप उतारना POCSO के तहत यौन शोषण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने फैसला सुनाया है कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना यौन अपराधों के लिए बच्चों के संरक्षण के 'यौन हमले' या 'यौन उत्पीड़न' के दायरे में नहीं आता है। (POCSO) अधिनियम।

न्यायमूर्ति पुष्पा गणेदीवाला की एकल पीठ ने 15 जनवरी को एक 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर एक आदेश पारित करते हुए एक सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसने पांच साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के लिए दोषी ठहराया। 


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