पुणे: 1 बजे तक रेस्तरां, बार रह सकेंगे खुले

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बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा पिछले सप्ताह समय बढ़ाने के फैसले के बाद नागरिक निकाय ने बार और रेस्तरां के परिचालन घंटों पर प्रतिबंध वापस ले लिया है। विक्रम कुमार, नगर निगम आयुक्त, पीएमसी ने गुरुवार को उसी के संबंध में एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आधी रात के बाद तक शहर के क्षेत्रों में रेस्तरां और दुकानें संचालित करने के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। "इसलिए, इस आदेश के अनुसार, रेस्तरां, बार, बैंक्वेट हॉल और फूड कोर्ट सुबह 7 से 1 बजे के बीच शहर में खुले रह सकते हैं, जबकि अन्य दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 7 से 11 बजे के बीच खुले रह सकते हैं। इसके अलावा, शहर में शराब बेचने वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से 10.30 बजे के बीच खुले रहने की अनुमति दी गई है। 24 अक्टूबर, 2020 को नागरिक निकाय द्वारा पहले के आदेश के अनुसार, बार और रेस्तरां का समय रात 10 बजे से 11.30 बजे तक प्रतिबंधित था।


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