चंदा कोचर को मनी-लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली

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मुंबई के विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को वीडियोकॉन समूह को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण-शोधन मामले में जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की गई। कोचर शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश हुईं, जो अदालत द्वारा सम्मन का पालन था। उनके वकील, ऐडवोकेट विजय अग्रवाल, ने उनके लिए जमानत मांगी। अदालत ने उन्हें 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और अदालत से बिना पूर्व अनुमति के उसे तुरंत ईडी को अपना पासपोर्ट जमा करने और देश न छोड़ने के लिए कहा।


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