रायपुर कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की कार्यवाही, 90 क्विंटल चाँवल,48 गैस सिलेंडर सहित 600 लीटर डीज़ल जप्त

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  रायपुर : खाद्य विभाग ने बीते दिनों में की गई कार्यवाही में तीन लाख रुपये मूल्य का चाँवल, गैस सिलेंडर, औऱ डीज़ल जप्त कर विभाग में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,द्रवित पेट्रोलियम गैस नियम और पेट्रोल डीजल अनुज्ञप्ति आदेश के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया है।

 कलेक्टर डॉ भारतीदासन के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरंतर जांच कार्य की जा रही है। विभाग के द्वारा शीतल ट्रेडिंग कम्पनी सड्डू में आकस्मिक जांच कर 90 क्विंटल चाँवल जप्त किया है ।फर्म के पास 90 क्विंटल चाँवल के आवक से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नही कराया जा सका था। विभाग के अधिकारियों ने शंकरनगर स्थित न्यू दिल्ली स्वीट्स में जांच कर 48 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर जप्त किया। फर्म के पास किसी भी गैस कम्पनी का एस वी व्हाउचर ,गैस कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। अधिकांश गैस एजेंसियों द्वारा होटलों,आदि व्यसायिक परिसरों में दिए जा रहे गैस सिलेंडर को मनमाने ढंग से प्रदाय किया जा रहा है। 100 किलो से अधिक द्रवित गैस एक ही स्थान रखने पर आकस्मिक रूप से आग लगने की संभावना रहती है। न्यू दिल्ली स्वीट्स में अग्निरोधक भी नहीं पाया गया। विभाग के द्वारा टाटीबंध में जांच कर अवैध रूप से विक्रय किये जा रहे डीज़ल को जप्त किया गया है। जांच में सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे,अरविंद दुबे,खाद्य निरीक्षक मनीष यादव,संदीप शर्मा, सुचित्रा कश्यप रहे। जप्त शुदा सामग्री की कीमत तीन लाख रुपये आंकी गयी है। सभी प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।


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