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नकली शराब की बिक्री के लिए मौत की सजा का किया जाएगा संशोधन
02 Mar 2021
, by: Ashna Ali
पंजाब सरकार ने सोमवार को पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 में संशोधन कर उन मामलों में दोषियों के लिए मौत की सजा देने का फैसला किया, जहां लोग नकली शराब के सेवन के बाद मर जाते हैं, इसके अलावा 20 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. विकलांगता के मामले में, दोषी को कम से कम छह साल की जेल होगी, 10 लाख जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।
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