चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल पंजीकरण की आपत्तियों के लिए समयसीमा में दी गई छूट

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चुनाव आयोग ने मंगलवार को चार चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नई राजनीतिक पार्टि‍यों के पंजीकरण के लिए नोटिस की अवधि 30 दिनों से घटाकर सात दिन करने की घोषणा की। आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर यह फैसला किया है।

चुनाव आयोग ने नोटिस अवधि को 30 दिन से घटाकर सात दिन किया

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकरण के लिए किसी राजनीतिक दल को अपने गठन की तारीख के 30 दिनों के भीतर आयोग को आवेदन देना होता है। आवेदक को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रस्तावित नाम का प्रकाशन करना होता है। प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में कोई आपत्ति होने पर नोटिस प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर उसे प्रस्तुत करना होता है। आयोग ने एक बयान में कहा, 'यह आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, पंजीकरण के लिए आवेदनों में विलंब हुआ जिससे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण में देरी हुई..।' 


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