प्रतापपुर के गांव में रूका तीन बाल विवाह, परिजनों को जागरूक कर दी गई समझाईस

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सूरजपुर : कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश पर एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा व जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम जिले में बाल विवाह रोकने में तत्पर है। वर्तमान प्रकरण में किसी ग्रामीण द्वारा चाईल्ड लाईन नम्बर 1098 पर सूचना दी की प्रतापपुर के सेमराखुर्द में एक 16 वर्षीया बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के निर्देश पर संयुक्त टीम ग्राम सेमराखुर्द गई जहां दस्तावेज परीक्षण पर शिकायत सही पाया गया। बालिका वर्तमान में ग्यारहवीं कक्षा की विद्यार्थी है उसे यह समझाया गया कि 12वीं परीक्षा पास करने के बाद ही विवाह करें। 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करना गैरकानूनी है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत् बाल विवाह करने वाले, कराने वाले, अनुमति देने वाले, एवं विवाह में शामिल होने वाले सभी को सजा एवं जुर्माना हो सकता है जो 2 वर्ष एवं 1 लाख रुपये तक हो सकता है से दण्डित किया जा सकता है। सभी विवाह नहीं करने को राजी हो गये उपस्थित ग्रामीणों ने षिकायात कि की और भी विवाह हो रहे रहें है, उन्हें क्यों नहीं रोकते, जांच कर दस्तावेज परीक्षण से पता चला की गांव में ही दो बालकों जिनमें एक बालक का उम्र 17 वर्ष 6 माह 27 दिन हो रहा है, जबकि दूसरे बालक का उम्र 20 वर्ष हो रहा है। उनके परिजनों बाल विवाह के संबंध में जागरूक कर समझाईस दिया गया कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही बालकों का विवाह करें। संयुक्त टीम में जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक, चाईल्ड लाईन एवं पुलिस थाना प्रतापपुर सक्रिय रहा।

        इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, पर्यवेक्षक सावित्री गुप्ता, जनपद सदस्य रासुख, चाईल्ड लाईन से कु0 गीता गोस्वामी, कुमारी शीतल सिंह, गोविन्दा साहू, आउटरीच वर्कर कुमारी अनीता सिंह पुलिस थाना प्रतापपुर से सब इंस्पेक्टर एन.के.दूबे आरक्षक, मिथलेश गुप्ता, अभय तिवारी, धनेश्वरी कुजूर सरपंच पति निर्मल सिंह एवं ग्राम सेमरा के समस्त ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे ।


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