अब से वाहनों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य

feature-top

सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि नई कारों में यात्री पक्ष के एयरबैग को अनिवार्य है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक गजट नोटिफिकेशन में नए नियम की घोषणा की, जिसमें सभी नए वाहनों को 1 अप्रैल, 2021 से मानक फिट के रूप में दोहरे फ्रंट एयरबैग की आवश्यकता होगी।


feature-top