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सरकारी अधिकारी चुनाव आयुक्त नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट
12 Mar 2021
, by: Ashna Ali
चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार से कहा। गोवा के कानून सचिव की राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए, एससी ने इसे एक "परेशान करने वाली विशेषता" कहा। "राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार एक सरकारी अधिकारी को सौंपना ... संविधान का मखौल है," SC ने कहा।
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