उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के एक निर्देश के अनुसार सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सड़क के किनारे धार्मिक प्रकृति की संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है, "अगर कोई ऐसी संरचना या निर्माण 1 जनवरी, 2011 या उसके बाद हुआ है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।"

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उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के एक निर्देश के अनुसार सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सड़क के किनारे धार्मिक प्रकृति की संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है, "अगर कोई ऐसी संरचना या निर्माण 1 जनवरी, 2011 या उसके बाद हुआ है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।"


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