रेलवे कर्मचारी को चेक बाउंसिंग की केस में 6 माह की सजा एवं 2 लाख का जुर्माना

feature-top

 चेक बाउंसिंग के केस में रेलवे कर्मचारी को न्यायालय ने 6 माह की सजा एवं 2 लाख जुर्माना लगाया है। जिसका ऑडर जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मचारी ने विभाग को इसकी जानकारी छुपाई है एवं अभी भी विभाग में कार्यरत है।

गौरतलब है कि आचरण अधिनियम 1966 के अधीन किसी भी कर्मचारी के ऊपर अगर न्यायिक मामला चलता है, तो उसकी जानकारी विभाग को दिया जाता हैं। एवं सजा होने की जानकारी होने पर विभाग उस व्यक्ति विशेष को निलंबित कर देता है।


feature-top