पत्नियों को छोड़ने वाले एनआरआइ पतियों की हो गिरफ्तारी, बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई गई चिंता

feature-top

 

 नई दिल्ली : दहेज के लालच और विदेश में बसने के हसीन सपने दिखा भारतीय लड़कियों से शादी करने और बाद में उनको छोड़ देने वाले एनआरआइ पतियों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर शीर्ष कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे एनआरआइ पतियों की आवश्यक गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

 

सोमवार को याचिकाकर्ता महिलाओं के समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना तथा जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ से कहा कि मामले में बयान पूरे हो चुके हैं और वह दलीलों के लिए तैयार हैं। पीठ ने कहा कि वह मामले को जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर रही है।

 

गैर सरकारी संगठन आप्रवासी लीगल सेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे ने कहा कि उन्होंने मामले में अलग से एक याचिका दायर की है और मुद्दे पर वे अदालत की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में नोटिस जारी किया जाए। पीठ ने दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया। उधर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने भी मामले में अलग से याचिका दायर की है और इस पर नोटिस जारी किया जाए।


feature-top