कोरोना के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण के लिए कारखाना, निजी संस्थानो के लिए दिशा-निर्देश जारी

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कवर्धा :कबीरधाम जिले में कोविड़-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला श्रम कार्यालय द्वारा राज्य श्रम विभाग के निर्देशानुसार जिले में संचालित कारखाने, निजी संस्थाने उपक्रम में श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।

      जिला श्रम पदाधिकारी शोएब काजी ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़ के पत्र अनुसार राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुरूप अपेक्षित सहयोग नहीं किए जाने से कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् आपके संस्थान, कारखाने, उपक्रम में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया है। श्रम पदाधिकारी के जारी आदेश में कहा गया है कि कारखाने के प्रवेश द्वार, कैन्टीन, शिशु घर, वॉशरूम, टॉयलेट, ऑफिस बिलिं्डग, लेबर क्वार्टर, भवन उपकरण, लिफ्ट सिंक, पानी के स्था, दीवारें तथा सतहे, वाहनों, मशीनों, बैठक कक्षों, सम्मेलन हॉल, बरांडा, पोर्च, कैबिन तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने के पश्चात् ही कारखाने में कार्य प्रारंभ करें। कारखाने में पर्याप्त माख में नोज मास्क, दस्ताने, सेनिटाईजर एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था करें। कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। इस हेतु सभी कार्यक्षेत्र परिसर में हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाये। नियमित हॉउसकिपिंग व्यवस्था को बनाये रखे, जिसमें नियमित सफाई, उपकरण और कार्य के वातावरण की अन्य तत्वों को कीटाणु रहित करें। अच्छे स्वच्छता की आदतों से भलिभांति परिचय कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जावे। समस्त कार्य स्थलों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किए जाए। कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों, कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करें। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों की अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सेनिटाईज किया जाए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कारखाने का संचालन क्रमबद्ध रूप से करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। श्रमिकों को श्वसन संबंधी रीति एवं सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढकना शामिल है। कोविड-19 संबंधित लक्षण पाये जाने पर उनके उपचार की व्यवस्था किया जाए। आस-पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराया जावे। कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का समय अन्तराल रखा जावे तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी अन्तराल रखें। कारखाने में श्रमिकों, कर्मचारियों के एक जगह इकठ्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जावे। कार्यस्थल, बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमां आदि में बैठने के लिए कम से कम छः फीट की दूरी बनाकर रखा जावे। अपने श्रमिकों, कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा इसके बचाव हेतु कर्मचारियों को सावधानियां रखने के लिए प्रोत्साहित की जाये। इसके बचाव के संबंध में एस.ओ.पी. बनाया जाकर श्रमिकों को अवगत कराये। कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षणों एवं बचाव के साधनों हेतु जागरूकता अभियान चलाया जावे तथा इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु संस्थान में बैनर, पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड लगाया जावे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार श्रमिकों, कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित करें। वैक्सीन लगवाने हेतु संबंधित श्रमिकों कर्मचारियों को सुविधा अनुसार बारी-बारी से आवश्यक अतिरिक्त समय एवं सहूलियतें प्रदान की जाये। कोविड-19 से संक्रमित अथवा वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिकों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं किया जाये, सेवा छटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाये बल्कि उन्हें आवश्कता अनुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे। ऐसे समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित श्रमिक, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये। उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है।


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