बड़ी खबर : व्यावसायिक संस्थानों के खुलने एवं बंद होने को लेकर गाइड लाइन जारी.. होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबा एवं बार को...

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रायपुर : जिले के लिए व्यावसायिक संस्थानों के खुलने एवं बंद होने को लेकर गाइड लाइन आज शाम जारी कर दी गई। यह आदेश 4 अप्रैल से प्रभावशील होगा। मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोेल पम्प जैसी आपात सुविधाओं को छोड़कर शेष दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित हो सकेंगी। होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबा एवं बार को सुबह 6 से रात 8 बजे तक की अनुमति होगी। शराब दुकानें शाम 6 बजे बंद होंगी। सिंगल स्क्रीन एवं मल्टीप्लेक्स में शो रात 8 बजे अनिवार्य रूप से समाप्त करना होगा। जिम एवं स्वीमिंग पुल आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
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