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कोरोबा जिला में भी लगेगा ताला, 12 अप्रैल से शुरू
कोरबा : कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने प्रदेश में अब कड़े निर्णय लिए जा रहे है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में अब तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अब 9 वें जिले में भी कलेक्टर ने लॉक डाउन की घोषणा कर दी है। कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने 12 अप्रैल से कोरबा में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि अन्य जिलों की तुलना में यहां आमलोगों को थोड़ी राहत होगी। दूध, न्यूज पेपर हॉकर, सब्जी दुकानों को कुछ देर की छूट होगी। कलेक्टर किरण कौशल कलेक्टरेट में टास्क फोर्स की बैठक ले रही है। बैठक के बाद लॉकडाउन पर विस्तृत गाईडलाइन जारी होगी।
कोरबा जिले में 12 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे से लॉकडाउन लगेगा, जो 10 दिनों तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले कलेक्टर ने बाजारों के वक्त में बदलाव कर और नाईट कर्फ्यू के जरिये कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा था। कल कोरबा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इस साल में सबसे ज्यादा रही, जिसके बाद कलेक्टर ने आज छुट्टी के बावजूद टास्क फोर्स की बैठक बुलायी, और लॉकडाउन का फैसला लिया।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार /हाट बंद रहेंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्या की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, एस.ई.सी. एल., रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशाप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी. एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।
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