- Home
- टॉप न्यूज़
- अन्य
- निजी अस्पतालो और सरकारी अस्पतालों केा रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टाक और उपयोग की जानकारी प्रतिदिन देनी होगीे : मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे निरीक्षण
निजी अस्पतालो और सरकारी अस्पतालों केा रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टाक और उपयोग की जानकारी प्रतिदिन देनी होगीे : मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे निरीक्षण
मानिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर निजी और सरकारी कोविड अस्पतालो में बेड उपलब्धता की सही जानकारी दिन में चार से पांच बार अपडेट करनी होगी
रायपुर 24अप्रैल 2021
स्वास्थ्य विभाग ने निजी कोविड अस्पतालों और शासकीय कोविड अस्पतालों ,कोविड केयर सेंटर आदि में रेमडीसीविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़ द्वारा इस संबंध में 23अप्रैल को निर्देष जारी किए गए हैं। मुृख्य स्वास्थ्य एव चिकित्सा अधिकारियों को इस संबध्ंा में औचक निरीक्षण करने भी कहा गया है।
निर्देश मे कहा गया है कि राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकार्ड संधारण के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। रेमडेसिविर का उपयेाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टीटमेंट प्रोटोकाल और आई सी एम आर द्वारा जारी दिशा निर्देश केे अनुसार किया जाए। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों हेतु रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता का असेसमेंट अस्पताल में कार्यरत मेडिसीन विशेषज्ञ,पलमोनोलाजिस्ट,इंटेसिविस्ट अथवा अधिकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और इनके अनुमोदन के बाद ही इसे कोविड मरीजों को लगाया जाए। निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक समाप्त होने पर मरीज के परिजनों को बाहर से व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक खत्म होने के पूर्व ही खा़द्य और औषधि प्रषासन /जिला प्रषासन से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अस्पतालों की ओ पी डी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकाल के विरूद्ध. है। रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक की एन्ट्री ,खाली वायल ,किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक,खपत और मांग के संबंध मे पिछले दिवस की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी र्को अनिवार्यतः भेजा जाए। निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर हेतु आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक रेडक्रास स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जनऔषधि केन्द्रों में नही दिया जाए ताकि कोविड अस्पतालोंमें यह पर्याप्त उपलब्ध रहे।
इसके अलावा मानिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर निजी कोविड अस्पतालो में बेड उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी दिन में 4से पांच बार अपडेट किया जाए। पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा समीक्षा और औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS