बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते ही गए पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर कहा मरीजों के लिए जरूरी आवश्यकताओं को व्यवस्था करे। 

feature-top

बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते ही गए पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर कहा मरीजों के लिए जरूरी आवश्यकताओं को व्यवस्था करे। 

 कोर्ट ने पटना के आईजीआईएमएस, अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने में वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने बिहटा के इएसआई अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने को कहा, ताकि एक सप्ताह में अस्पताल में तीन सौ बेड तैयार हो जाए। कोर्ट ने आज राज्य सरकार से कहा है कि सोमवार तक बिहटा के ईएसआईसी में कम से कम 150 बेड की शुरुआत होनी चाहिए।


feature-top