नेगेटिव कोविड रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र के बिना पंजाब में नहीं मिलेगा प्रवेश

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जैसा कि देश भर में कोविड -19 मामले बढ़ रहे हैं, पंजाब सरकार ने रविवार को जारी किया कि किसी को भी नकारात्मक कोविड -19 टेस्ट परिणाम या टीका प्रमाणपत्र के बिना राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशानिर्देशों के एक सेट में, राज्य सरकार ने आगे कहा कि सभी गैर-जरूरी दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी।
आदेश में कहा गया है, "कोविड 19 नकारात्मक रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र के बिना हवाई, रेल या सड़क मार्ग से किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं करना है। इसके अलावा, सभी गैर-जरूरी दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी।"


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