मरीज किसी राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश का स्‍थानीय है तो अस्‍पताल में इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता - सुप्रीम कोर्ट

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देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. दिनोंदिन स्थिति गंभीर होती जा रही है. ऐसे में अस्‍पतालों में बेड और ऑक्‍सीजन की कमी बड़े स्‍तर पर सामने आ रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोरोना संकट के मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश का स्‍थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे अस्‍पताल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर अस्‍पताल में भर्ती होने संबंधी राष्‍ट्रीय नीति लाने को भी क‍हा है.


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