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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया स्कूल फीस मामले पर अंतिम फैसला, कहा - लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पूरी फीस नहीं ली जा सकती
04 May 2021
, by: Vikash Kumar
कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर स्कूल शिक्षा पर पड़ा है स्कूल के बंद होने से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई जिसके बाद फीस का बड़ा मुद्दा सामने आया मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में है देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है की लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पूरी फीस नहीं ली जा सकती।
हालांकि यह फैसला आम आदमी के लिए राहत भरा नहीं है। दरअसल, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि निजी स्कूल राज्य कानून के तहत निर्धारित वार्षिक फीस वसूल सकते हैं।
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