सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया स्कूल फीस मामले पर अंतिम फैसला, कहा - लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पूरी फीस नहीं ली जा सकती

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कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर स्कूल शिक्षा पर पड़ा है स्कूल के बंद होने से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई जिसके बाद फीस का बड़ा मुद्दा सामने आया मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में है देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है की लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पूरी फीस नहीं ली जा सकती।

 हालांकि यह फैसला आम आदमी के लिए राहत भरा नहीं है। दरअसल, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि निजी स्‍कूल राज्य कानून के तहत निर्धारित वार्षिक फीस वसूल सकते हैं।


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