छग हाईकोर्ट ने कहा - वैक्सीनेशन में वर्गीकरण सही नहीं, बनाएं ठोस रणनीति, नहीं तो..

feature-top

राज्य में 18+ को हो रहे वैक्सीनेशन में आरक्षण को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना की राज्य सरकार को।

बता दें कि, राज्य सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था जिसमे 18+ को हो रहे वैक्सीनेशन में पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई थी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अमित जोगी सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। आज मामले में वकील सभ्य सांची भादुड़ी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को टीकाकरण के लिए ठोस रणनीति बनाने को कहा है। वरना टीकाकरण अभियान रद्द किया जाएगा।

 


feature-top