लोक डाउन के दौरान जिलों में दी गई रियायते...

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लोक डाउन छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान शाम 5 बजे तक ही गाइड लाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी। वहीं पेट्रोल पंप व दवा दुकानों को 24 घंटे खुले रहेंगे। मंडी व अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होंगे। रविवार पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा। रविवार को होम डिलवरी हो सकेगी। चिकित्सा व पेट्रोल पंप संबंधित सुविधाएं रविवार को भी जारी रहेंगी। सभी जिलों में धारा 144 पूर्व की तरह लगी रहेगी। रायपुर-दुर्ग जिले में कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है

सभी जिलों के लिए लॉकडाउन के दौरान ये रहेगी गाइड लाइन-

0 मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी

0 फल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे दुकानों में नहीं

0 कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी

0 पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

0 कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी

0 इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।

0 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी

0  गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी

0 पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी

0 आटा चक्की खुली रहेगी

0 रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा

0 विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी

0 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस कार्यालय खुल सकेंगे।

 
रायपुर-दुर्ग में ये भी रहेंगे खुलेः-

0 स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी

0 बाइक-स्कूटर सुधारने की दुकानें खुली रहेंगी

0 लॉड्री सर्विस चालू रहेगी

0 होटल व रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी

0 प्राइवेट साइट में कंशट्रक्शन वर्क चालू रखा जा सकेगा

0 पैकेजिंग मटेरियल एंड रिलेटेड यूनिट्स का काम हो सकेगा

सभी जिलों में ये नहीं खुलेंगेः-

0 मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल

0 सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज

0 पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें

0 गॉर्डन व पर्यटन स्थल

0 ठेला खोमचा, नाई की दुकान

0  किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे

0 शादी-ब्याह व शोक संबंधी आयोजन की अनुमति नहीं होगी

0 किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी

0 सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे


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