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हाईकोर्ट निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने टीकाकरण को किया स्थगित
06 May 2021
, by: Vikash Kumar
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की अंत्योदय नीति पर हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद सरकार ने टीकाकरण को स्थगित कर दिया है।
हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उल्लेख है कि, राज्य सरकार द्वारा अनुपात के निर्धारण में समय लगने की संभावना है, इस बीच यदि अंत्योदय को टीका लगा तो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जा सकती है इसलिए इस प्रकार संशोधन करने तक उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।
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