केंद्र ने दी COVID उपचार के लिए 2 लाख के नकद भुगतान की अनुमति

feature-top

देश में COVID-19 महामारी की चल रही दूसरी लहर के बीच राहत प्रदान करने के लिए, आयकर (IT) विभाग ने घोषणा की कि अब अस्पताल और नर्सिंग होम कोरोवायरस के इलाज के लिए 2 लाख या उससे अधिक के नकद भुगतान स्वीकार कर सकते हैं- अगर संक्रमित मरीज 31 मई, 2021 तक हुए हैं। 


feature-top