अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में देखे अदालत का क्या आया फैसला

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शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमेन आईपी मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा के हत्याकांड का फैसला पाँच साल बाद दुर्ग अदालत ने सुनाया। अभिषेक मिश्रा की 10 नवंबर 2015 को हत्या कर दी गई थी। दुर्ग कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए विकास जैन और अजीत सिंह को जीवन की अंतिम साँस तक कारावास की सजा दी है। जबकि किम्सी जैन को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।

दुर्ग कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी को न्यायालय में पेश साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकरण को परिस्थितिजन्य माना और विकास जैन तथा अजीत सिंह के विरुद्ध प्रकरण साबित पाते हुए दोषी करार दिया।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 10 नवंबर 2015 को अभिषेक ग़ायब हुआ था और ठीक 45 दिन बाद उसका शव अजीत सिंह के घर के बगीचे से बरामद हुआ था। आरोपियों ने शव को दफ़ना कर मिट्टी के उपर फूल गोभी की सब्ज़ी उगा दी थी।पुलिस ने मृतक के शव का डीएनए टेस्ट कराया था हालाँकि शव के पास कड़ा अंगुठी और लॉकेट को देख कर सड़ गल चुके शव की पहचान अभिषेक के रुप में परिजनों ने की थी।

पुलिस थ्योरी जो कि केस डायरी में दर्ज है उसके अनुसार अभिषेक के कॉलेज में किम्सी काम करती थी, इस दौरान अभिषेक और किम्सी के नज़दीकी रिश्ते बन गए।

साल 2013 में किम्सी ने कॉलेज छोड़ा और विकास जैन से विवाह रचा लिया। लेकिन अभिषेक रिश्ता बनाए रखने का दबाव बना रहा था। किम्सी ने यह बता पति विकास जैन को बता दी जिसके बाद अभिषेक को योजनाबद्ध तरीक़े से 10 नवंबर को किम्सी ने बुलवाया और उसकी हत्या कर शव को किम्सी जैन के चाचा अजीत सिंह के आँगन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया गया। 45 दिनों तक पुलिस समेत सभी अभिषेक को लेकर अपहरण की थ्योरी में उलझे रहे।

दुर्ग कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा “यह प्रकरण परिस्थितिजन्य स्थितियों और तत्संबंधी साक्ष्यों पर निर्भर था, किम्सी जैन के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है इसलिए उसे दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है, जबकि विकास जैन और अजीत सिंह को जीवन की अंतिम साँस तक कारावास की सजा दी जाती है”


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