गौरेेला पेंड्रा मरवाही : जिले में तीन दिनों का किया गया पूर्ण लॉकडाउन, इवनिंग वॉक करते मिले तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

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गौरेेला पेंड्रा मरवाही जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए 13, 14 और 15 मई को जिले में पूर्ण लाकडाउन रहेगा। इस दौरान शादी और दशगात्र कार्यक्रम को छोडकर इत्यादि अन्य सभी गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।

जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण लाकडाउन का यह निर्णय आनन फानन में लिया गया जब बीते दो से तीन दिनों में यहां नए संक्रमित मिलने की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इससे पहले अब तक यहां लाकडाउन की अवधि बढ़ती गई थी, तब किराना दुकानों के साथ ही फल सब्जियां आदि की बिक्री को लेकर आदेश जारी किया गया था ताकि आम लोगों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई जा रही है। लेकिन, इस तरह की व्यवस्था में संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कलेक्टर नम्रता गांधी ने अफसरों से चर्चा और विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। इससे तीन दिनों तक किसी भी तरह की दुकानों को नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर को अलग रखा गया है। वहीं सामूहिक कार्यक्रमों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।इसके तहत शादी के कार्यक्रम मे वर पक्ष के अधिकतम पांच सदस्य और वधु पक्ष के अधिकतम पांच सदस्य सहित कुल 10 सदस्य की उपस्थिति में शादी के कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसी प्रकार दशगात्र कार्यक्रम में भी अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन, इन आयोजनों के पूर्व भी संबंधित एसडीएम से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा अक्षय तृतीया और ईद पर समस्त जिलेवासियों से घर पर रहकर ही पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने की अपील की गई है, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके।


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