जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों में किया आंशिक संशोधन

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जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के पूर्व में जारी कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित आदेश जारी किया है।

 

 कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभाग के एसडीएम की जिम्मेदारी यथावत रखी है। आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर सुश्री लीना कोसम को जांजगीर, चांपा, पामगढ़ सक्ती, डभरा अनुभाग के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अधीन मौलिक एवं अपील/पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रकरण से प्रत्येक सातवें प्रकरण (पंचायत अधिनियम 1993 के प्रकरणों को छोड़कर) को न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित करेंगी।

लिंक कोर्ट सक्ती में भी अपनी अधिकारिकता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अपील एवं मूल प्रकरणों की सुनवाई हेतु स्वीकार करेंगी। प्रत्येक बुधवार व शनिवार को कार्यालयीन समय में लिंक कोर्ट सक्ती में उपस्थित रहेंगी। (प्रत्येक सातवें प्रकरण को न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित करेंगी।

पंचायत अधिनियम 1993 के धारा 91 के प्रकरणों को छोड़कर ) इसके अलावा सभी प्रशासनिक कार्य/दायित्व एवं निर्णय के दैनिक प्रकृति के कार्य (स्वीकृति, अनुशासनिक कार्य एवं स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर) निर्धारित सीमा के अंतर्गत शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व सौंपा गया है।

अपने प्रभाव क्षेत्र के सीलिंग अपील के प्रकरणों का निराकरण, इसके अलावा स्थापना, वित्त शाखा, नाजरात/मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर समय अवधि में भिजवाने, शिकायत एवं सतर्कता शाखा, अधीक्षक शाखा, समय सीमा में दर्ज पत्रों की समीक्षा, जिला कार्यालय के लिए आहरण संवितरण अधिकारी, छत्तीसगढ़ वित्त नियमों 100 के अंतर्गत 5000 तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति।

उप जिला अध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयको की स्वीकृति, जिला स्थापना के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्तर तक के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयको एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, जिला स्थापना के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, जिला स्थापना के सेवा निवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि, परिवार कल्याण, समूह बीमा योजना के प्रकरणों का निराकरण, जिला कार्यालय के सहायक एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के साठ दिनों तक कि अर्जित अवकाश की स्वीकृति, लाइसेंस शाखा, खाद्य शाखा, जिला कार्यालय के वाहनो की मरम्मत के लिए वर्ष में शासन के निर्धारित सीमा में व्यय की स्वीकृति की जिम्मेदारी दी गयी है।

 

 सांख्यलिपीक शाखा, नजूल नवनीकरण अपीलीय अधिकारी सूचना के अधिकार, विशेष विवाह, अधिकारी, जिला न्यायालय से समन्वय, छत्तीसगढ़ निपेक्ष के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005, विद्युत मंडल, पुलिस, विभागीय जांच अधिकारी, प्रपत्र लेखन सामग्री शाखा, जल उपभोक्ता सिंचाई प्रबंधन समिति निर्वाचन, बंधन श्रमिक, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राहत एवं आपदा प्रबंधन एवं समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।


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