मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रेमडेसिविर दवा की जमाखोरी पर गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाई के दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की जमाखोरी करने वालों और ज्यादा कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ सख्त गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश कुछ लोगों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशियों को कथित तौर पर ज्यादा कीमत पर बेचने की खबरों और उनकी गिरफ्तारियों के बाद आया है. एक बयान में स्टालिन ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण आजीविका पर असर पड़ने के बावजूद जनता ने लॉकडाउन की कड़वी गोली को स्वीकार किया है और जीवन बचाने में सहयोग दिया है.


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