पश्चिम बंगाल : टीएमसी चारों नेताओं की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने किया खारिज

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नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने चारों टीएमसी नेताओं के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है. गिरफ्तार सभी आरोपियों को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में रहना होगा. जमानत याचिका को विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी. 

सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था. 7 घंटे की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी थी. न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली विशेष सीबीआई अदालत ने चारों गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दी थी. इसके बाद सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी.  

सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिरहाद हकीम की बेटी शबा हकीम ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि जमानत मिलने के बाद भी फिरहाद हकीम को सीबीआई ने छोड़ा नहीं है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जमानत के आदेश आने के बाद भी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को गिरफ्तार कर रखा है. सीबीआई कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है.


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