प्रियदर्शिनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर आरबीआई ने लगाया मौद्रिक जुर्माना

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीएल) ने प्रियदर्शिनी महिला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी के तहत आरबीआई द्वारा बैंक को जारी विशिष्ट निर्देशों के गैर-पालन / उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
"यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता," केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा।


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