हाई कोर्ट ने रोकी परमबीर सिंह की अत्याचार मामले में गिरफ्तारी

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 23 मई तक गिरफ्तार न करे। जस्टिस एसजे कथावाला और एसपी तावड़े की खंडपीठ ने शुक्रवार देर रात सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।


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