धान उठाव में लापरवाही ,जिले की 11 राइसमिल ब्लेक लिस्टेड।
समर्थन मूल्य पर खरीफ़ वर्ष 2020 -21 अरवा -उसना और 2019-20 के अरवा धान के उठाव में लापरवाही किये जाने के कारण रायपुर जिले की 11 राईसमिलो को कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चाँवल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत ब्लेक लिस्टेड कर दिया है। ब्लेक लिस्टेड राइस मिले इसके बाद मिलिंग कार्य नहीं कर पाएंगी। जिले की सभी राइस मिलो को शासन के आदेश के तहत अपने उत्पादन क्षमता का 50% धान की कस्टम मिलिंग किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर रायपुर ने अनेक बैठकों में राइस मिलर्स को शासन के आदेश के पालन करने के निर्देश दिए थे इसके बावजूद राइस मिलर्स निजी धान के मिलिंग औऱ फ्री सेल को प्राथमिकता दे रहे थे। इस प्रकार की कार्यवाही से नाराज़ कलेक्टर रायपुर ने पिछले सप्ताह जिले के 100 अरवा और 14 उसना मिलर्स को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने का समय दिया था। यह अवधि 25 मई 2021 को खत्म हो गयी इसके बाद कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने खाद्य विभाग के द्वारा समीक्षा के आधार पर 11 राइसमिलो को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है।
जिले की सत्यनारायण नत्थूलाल, तिल्दा,मुनका राइस मिल तिल्दा,पंजवानी राइस मिल तिल्दा,संजय ग्रेन धरसींवा, दशमेश इंडस्ट्रीज खरोरा, बाला जी ग्रेनअभनपुर,एन बी ए फूड्स तिल्दा, महक राइस इंडस्ट्रीज नयापारा, हरिओम इंडस्ट्रीज नयापारा, निर्मला राइस टेक अभनपुर और गुरुनानक राइस मिल खरोरा को फरवरी 2022 तक के लिए मिलिंग कार्य से वंचित कर दिया गया है।
ज्ञात रहे कि सभी राइस मिलर्स को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चाँवल उपार्जन आदेश 2016 का पालन करने के लिए अपने मिल की उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग प्राथमिकता के आधार पर शासन से अनुबंध कर कस्टम मिलिंग कार्य को प्राथमिकता देते हुए समितियों से धान उठाव को प्रमुखता देना है इसके अलावा मिल परिसर में स्टॉक औऱ मिलिंग रजिस्टर रखने के साथ साथ विभाग के मॉड्यूल में नियमित स्टॉक की प्रविष्टि करना है। इसके अलावा मासिक जानकारी भी भेजना अनिवार्य है इसका पालन न किये जाने को भी कलेक्टर रायपुर ने गम्भीर अनियमितता मानते हुए सभी मिलर्स को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चाँवल उपार्जन आदेश का पालन करने की हिदायत दी है
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