Whatsapp ट्रेस को लेकर व्हाट्सएप ने किया इंकार, सरकार ने कहा - गंभीर मामलों में जानकारी देनी होगी

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व्हाट्सऐप द्वारा भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया गया। व्हाट्सएप ने कहा था कि कंपनी किसी के मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है।

वही सरकार की जारी गाइडलाइन पर कहा के जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा। यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है।

सरकार ने ताजा स्टेटटमेंट में कहा है कि इस तरह की जरूरत रेप, सेक्सुअल मेटेरियल या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मेटेरियल की जांच पड़ताल के लिए मामलों में पड़ती है। जब किसी मैसेज को रोकना हो या उसकी चांज करना हो. ऐसी स्थिति में भी मैसेज की जरूत हो सकती है कोई गंभीर ओफेंस कर ले जिससे भारत की संप्रभूता पर खतरा है।

स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता या दूसरे देशों के साथ फेंडली रिलेशन में कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में मैसेज के रोकने की जरूरत होगी।

 

 


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