हरियाणा : संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 बिल पर राज्यपाल ने लगाई मुहर

feature-top

हरियाणा में राज्यपाल ने संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। अब हरियाणा में अब यह कानून लागू हो गया है। राज्य में आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वाले उपद्रवियों से ही की जाएगी।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम के लागू होने से किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहड़ियों, सरकारी दफ्तरों, वाहनों, बसों समेत सभी तरह के सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की दंगाइयों अथवा असामाजिक तत्वों से भरपाई की जाएगी।


feature-top