- Home
- टॉप न्यूज़
- अन्य
- हरियाणा : संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 बिल पर राज्यपाल ने लगाई मुहर
हरियाणा : संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 बिल पर राज्यपाल ने लगाई मुहर
27 May 2021
, by: Vikash Kumar
हरियाणा में राज्यपाल ने संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। अब हरियाणा में अब यह कानून लागू हो गया है। राज्य में आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वाले उपद्रवियों से ही की जाएगी।
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम के लागू होने से किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहड़ियों, सरकारी दफ्तरों, वाहनों, बसों समेत सभी तरह के सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की दंगाइयों अथवा असामाजिक तत्वों से भरपाई की जाएगी।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS