हाईकोर्ट ने ट्विटर को किया नोटिस जारी, कहा - ट्विटर को इनका पालन करना होगा आईटी नियम

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दिल्ली हाइकोर्ट ने इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी नियम, 2021 का कथित तौर पर पालन नहीं करने को लेकर दाखिल एक याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया के लिए आईटी नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा.

अदालत ने सोशल मीडिया मंच द्वारा आईटी नियमों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी याचिका पर केंद्र और ट्विटर से अपना रुख बताने को कहा.

हालांकि ट्विटर ने अपने जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने नए IT रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति 28 मई से ही कर दी है. लेकिन केंद्र ने सोशल मीडिया मंच के दावों का विरोध किया.


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