पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है. इस समिति में एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य शामिल होंगे. कमेटी मामले की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करेगी।

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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है. इस समिति में एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य शामिल होंगे. कमेटी मामले की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करेगी।

हाईकोर्ट ने समिति को स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और उन सभी लोगों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने का काम सौंपा है जो चुनाव के बाद की हिंसा के कारण घर नहीं लौट पाए हैं.


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